मानहानि केस में दिल्ली कोर्ट ने भेजा नोटिस
नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) को एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की ओर से दायर मानहानि के उस मुकद्दमे में सोमवार को नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि उसके एक डॉक्यूमेंट्री में भारत, न्यायपालिका तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई गई है। जस्टिस सचिन दत्ता ने बीबीसी (ब्रिटेन) के अलावा बीबीसी (भारत) को भी नोटिस जारी किया है और उनसे गुजरात के गैर सरकार संगठन जस्टिस फॉर ट्रायल की ओर से दायर मुकद्दमे पर जवाब देने को कहा है।
याचिका में कहा गया है कि बीबीसी (भारत) स्थानीय संचालन कार्यालय है और बीबीसी (ब्रिटेन) ने डॉक्यूमेंट्री इंडिया : द मोदी क्वेश्चन जारी किया, जिसके दो भाग हैं। एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि बीबीसी के खिलाफ मानहानि का मुकद्दमा एक डॉक्यूमेंट्री के संबंध में दायर किया गया है, जिसने भारत तथा न्यायपालिक समेत उसके पूरे तंत्र की मानहानि की है। उन्होंने दलील दी कि डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री पर आक्षेप भी लगाया गया है।
वादी की तरफ से यह दलील दी गई है कि यह डॉक्यूमेंट्री मानहानिजनक आरोप लगाती है और देश की प्रतिष्ठा पर दाग लगाती है। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी स्वीकार्य तरीकों से प्रतिवादियों को नोटिस जारी की जाए। अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है।
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March 22, 2024